उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत पांच शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इसी बीच योगी सरकार ने एक बार फिर पूरे राज्य में वीकली लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। इसके अनुसार अब हर शनिवार और रविवार को यूपी में सब कुछ बंद रहेगा। केवल इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। हालांकि पिछले हफ्ते तक सिर्फ रविवार को लॉकडाउन लगाने का आदेश था।
इसके साथ यह भी आदेश दिया गया है कि जिन जिलों में 500 से अधिक एक्टिव केस है उन इलाकों में हर दिन रात 8:00 बजे से अगले दिन सुबह 7:00 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सारी गतिविधियां बंद रहेंगी।
यूपी सरकार ने कहा लॉकडाउन लगाना सही उपाय नहीं -
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हमें कुछ निर्देश मिले हैं और जिस पर हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक जुडिशल आर्डर के जरिए 5 शहरों में लॉकडाउन लगा देना सही नहीं होगा।
इस मुद्दे पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी संपूर्ण लॉकडाउन के बारे में अभी कुछ नहीं कहा है। इस तरह के लॉकडाउन, राज्य में प्रशासनिक दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। ऐसे माहौल में हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक रहेगी।
यूपी के कोरोना आंकड़े -
24 घंटे में नए केस - 28,211
24 घंटे में मौत - 167
24 घंटे में ठीक हुए - 10,987
एक्टिव मरीज - 2,08,523