यूपी में 'लव जिहाद ' अध्यादेश पर राज्यपाल की मंजूरी, आज से हुआ लागू
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का कानून आज से लागू हो गया है | यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के बाद यह अध्यादेश कानून का रूप ले चुका है | यूपी देश का पहला राज्य होगा जहां लव जिहाद को लेकर सख्त कानून लाया गया है |
पिछले मंगलवार यानि 24 नवंबर को योगी की कैबिनेट ने "गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक" को मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया | योगी सरकार का मानना है कि इस अध्यादेश का मकसद महिलाओं की सुरक्षा है|
बता दें, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधान सभा उपचुनाव के दौरान ऐलान किया था कि प्रदेश में लव जिहाद के लिए एक कानून लाया जाएगा |
क्या है गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक ( UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance 2020)
जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन करवाने पर कम से कम 15 हजार रूपये का जुर्माना और 1 से 5 साल तक की सजा मिलेगी|
नाबालिग या अनुसुचित जाती या जनजाति की महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो कम से कम 25 हजार का जुर्माना लगेगा | इसके साथ ही तीन से पांच साल तक की सजा का प्रावधान है |
सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले समाजिक संगठनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी|
इच्छुक जाति / जनजाति धर्म परिवर्तन के लिए दो माह पहले जिलाधिकारी को सूचित करेंगे | ऐसा न करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सज़ा और कम से कम 10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगेगा |